मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना: हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को सहायता प्रदान की जाएगी। ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता या एक परिवार के सदस्य की कोविड-19 में मृत्यु हो गई है, उन्हें इस योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता, मुफ्त शिक्षा, विवाह सहायता, और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हम इस पोस्ट में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे। पूरी जानकारी के लिए पोस्ट को अंत तक पढ़ें।
हरियाणा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2024
Table of Contents
- 1 हरियाणा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2024
- 2 मुख्यमंत्री Bal Seva Yojana
- 3 हरियाणा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का उद्देश्य
- 4 हरियाणा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना लाभ एवं विशेषताएं
- 5 हरियाणा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना योग्यता
- 6 हरियाणा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना Document
- 7 हरियाणा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना आवेदन कैसे करें
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनाथ बच्चों की सहायता करना है, और हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के दौरान अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत, अनाथ बच्चों को प्रति माह 2500 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह सहायता राशि बच्चों को 18 साल की आयु तक मिलेगी। 18 वर्ष के बाद, उन्हें प्रतिवर्ष शिक्षा प्राप्ति हेतु 12000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री Bal Seva Yojana
योजना का नाम | मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना |
किसने शुरू की | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर |
लाभार्थी | राज्य के अनाथ बच्चे |
उद्देश्य | अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
अधिकारी वेबसाइट | wcdhry.gov.in |
हरियाणा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का उद्देश्य
हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य अनाथ बच्चों की सहायता करना है। इस योजना के तहत राज्य में उन बच्चों को सहायता प्रदान की जाएगी, जिनके माता-पिता नहीं हैं या फिर कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया है। इस योजना के अंतर्गत, उन्हें शिक्षा और अन्य खर्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपनी शिक्षा पूरी करके समाज में सम्मान प्राप्त कर सकें।
हरियाणा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक ₹2500 प्रति महीने दिए जाएंगे।
- इसके अलावा, शिक्षा और अन्य खर्चों के लिए इस योजना के तहत प्रतिवर्ष ₹12000 की सहायता राशि दी जाएगी।
- इस योजना के तहत बाल सेवा संस्थाओं में रहने वाले बच्चों के लिए आवृत्ति जमा खाते भी खोले जाएंगे।
- कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों के 18 वर्ष की आयु तक बाल सेवा संस्थाओं के खातों में प्रतिवर्ष 15000 रुपए की सहायता राशि जमा की जाएगी।
- इस योजना के माध्यम से अनाथ लड़कियों के विवाह में भी वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
हरियाणा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना योग्यता
- हरियाणा के निवासी अनाथ बच्चे इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं।
- करोड़ों महामारी में माता-पिता को खो चुके बच्चे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- कोविड-19 में अपने पति को खोने वाली महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
हरियाणा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना Document
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता संख्या
- पासपोर्ट साइज फोटो
हरियाणा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना आवेदन कैसे करें
- पहले अपने ग्राम पंचायत या विकासखंड अधिकारी के पास जाना होगा।
- वहां से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरनी होगी।
- आवेदन फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों को जमा करना होगा।
- आवेदन फॉर्म को संबंधित विभाग (महिला एवं बाल विकास विभाग) में जमा करवाना होगा।
- इस तरह से आप मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।